रामपुर: पत्नी की हत्या में पति को दस साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

रामपुर, अमृत विचार। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दस साल की सजा सुनाने के साथ ही दस हजार का जुर्माना डाला गया है, जबकि सास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मिलक थाना क्षेत्र निवासी ओमप्रकाश ने अपनी बेटी सुषमा का विवाह …
रामपुर, अमृत विचार। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को दस साल की सजा सुनाने के साथ ही दस हजार का जुर्माना डाला गया है, जबकि सास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
मिलक थाना क्षेत्र निवासी ओमप्रकाश ने अपनी बेटी सुषमा का विवाह 21 जून 2018 को सियारी निवासी हरिशंकर से की थी। शादी के बाद कुछ समय तक सबकुछ ठीक रहा। लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उससे और दहेज की मांग कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर आए दिन उसके साथ मारपीट किया करते थे। दो अक्टूबर 2019 को सुषमी की मां को पता चला कि उसकी बेटी की हालत गंभीर है।
मां बेटे दोनों वहां पर पहुंचे तो सुषमा मृत पड़ी थी। इस मामले में मृतका के पिता ने सास और पति पर मुकदमा दर्ज कराया था।जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायधीश न्याय कक्षा संख्या एक में चल रहीं थी।गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पति को दस साल की सजा और दस हजार का जुर्माना डाला है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि दहेज हत्या के मामले में गुरुवार को कोर्ट ने हरिशंकर को दस साल की सजा और दस हजार का जुर्माना डाला है जबकि सास को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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