रामपुर: मासूम बेटी से दुष्कर्म करने में पिता को 20 साल की सजा, जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। आठ साल की बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर विशेष न्यायधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की कोर्ट ने आरोपी पिता चंदन को 20 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है। मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज …
रामपुर, अमृत विचार। आठ साल की बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में अपर विशेष न्यायधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की कोर्ट ने आरोपी पिता चंदन को 20 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है।
मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका विवाह चंदन से हुआ था। उसके पांच बच्चे जिसमें से दो पुत्र एवं तीन पुत्रिया हैं। उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया था। उसके बाद से वह अपने बच्चों के साथ जिला बरेली के थाना मीरगंज के गांव श्यामपुर मझरा मोहम्मद में रह रही थी। उसके बच्चे पिता के पास जाने के लिए कह रहे थे।
जिसके चलते वह 13 जून 2020 को अपने एक पुत्र और बेटी के साथ ससुराल गई थी। बाद दोनों को छोड़कर मायके चली गई थी। रात को उसके पति ने अपनी आठ साल की बेटी से दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर पीड़िता का भाई और आसपास के लोग आ गए थे। बेटी की हालत को देखकर उसके होश उड़ गए थे। आरोपी कहीं पर छिप गया था। उसके बाद पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। साथ ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था।
पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई अपर विशेष न्यायधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम न्याय कक्षा संख्या सात में चल रहीं थी। शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जिसमें आरोपी पिता को 20 साल का कठोर कारावास और एक लाख जुर्माना लगाया है। पास्को एक्ट के विशेष अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में आरोपी को 20 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है।
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