फर्रुखाबाद: पुलिस पर फायरिंग करने वाले को पांच साल की सजा

फर्रुखाबाद, अमृत विचार। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने पुलिस पर फायरिंग करने के मुकदमे में युवक को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। तत्कालीन नवाबगंज थानाध्यक्ष अशोकधर पांडेय 27 …

फर्रुखाबाद, अमृत विचार। विशेष अदालत एससीएसटी के न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने पुलिस पर फायरिंग करने के मुकदमे में युवक को दोषी पाकर पांच साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।

तत्कालीन नवाबगंज थानाध्यक्ष अशोकधर पांडेय 27 दिसंदर 2016 को गश्त कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर रसूलाबाद घुमई मार्ग पर दबिश दी। वहां चोरी का सामान बांट रहे युवकों ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। पुलिस ने कासगंज जिला व कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती निवासी नवी हसन को पकड़ लिया था। उसके पास से चोरी किए गए जेवर व तमंचा बरामद हुआ था।

नवी हसन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचक ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार कटियार ने दलीले पेश की। न्यायाधीश ने नवी हसन को जान लेवा हमले में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

ये भी पढ़ें-बरेली: अंतिम दौर में ई-बस हादसे की जांच, जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट

ताजा समाचार