कोविड-19 से मौत मामले में अनुग्रह राशि याचिका: दिल्ली HC ने केंद्र, एनडीएमए से मांगा जवाब

कोविड-19 से मौत मामले में अनुग्रह राशि याचिका: दिल्ली HC ने केंद्र, एनडीएमए से मांगा जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण (एनडीएमए) से एक महिला की याचिका पर जवाब मांगा है। महिला ने अपनी याचिका में कोविड-19 से अपनी मां की मौत के लिए अनुग्रह राशि दिलाने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर के …

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण (एनडीएमए) से एक महिला की याचिका पर जवाब मांगा है। महिला ने अपनी याचिका में कोविड-19 से अपनी मां की मौत के लिए अनुग्रह राशि दिलाने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें इस पर अपने जवाब दााखिल करने के निर्देश दिए।

महिला की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मरीज बुखार तथा अन्य दिक्कतों से पीड़ित थीं और उन्हें यहां सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट में 28 अप्रैल को भर्ती कराया गया और आरटी-पीसीआर जांच में कोविड-19 की पुष्टि होने पर अस्पताल ने मरीज को अपने यहां से छुट्टी दे दी।

याचिकाकर्ता संतोष यादव की ओर से पेश होते हुए वकील आनंद ने कहा कि गंभीर स्थिति में अस्पताल ने महिला का नाम काट दिया और महामारी की दूसरी लहर की वजह से उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल पाया, जिससे तीन मई को मरीज बिमला देवी की घर में ही मौत हो गई।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि एमसीडी से वह अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर पाई क्योंकि इस प्रक्रिया में उनके भाई ने सहयोग नहीं किया। याचिका में कहा गया कि आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत जीवन की क्षति के मामले में अनुग्रह राशि प्रदान करना ही केवल वैधानिक दायित्व नहीं है बल्कि संविधान के तहत भी यह दायित्व है क्योंकि यह संविधान में प्रदत्त जीवन के अधिकार को भी प्रभावित करता है।

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