बरेली: माफ हो सकता है 66 करोड़ से ज्यादा का हाउस टैक्स

बरेली: माफ हो सकता है 66 करोड़ से ज्यादा का हाउस टैक्स

बरेली, अमृत विचार। कोविड काल में आर्थिक संकट झेलने वाले शहर के करीब सवा लाख भवन स्वामियों पर कई करोड़ रुपये के टैक्स पर ब्याज में छूट मिल सकती है। अगस्त 2021 में हुई सदन की बैठक में पार्षदों ने शत प्रतिशत ब्याज माफी का प्रस्ताव रखा था। इस संबंध में शासन ने सदन से …

बरेली, अमृत विचार। कोविड काल में आर्थिक संकट झेलने वाले शहर के करीब सवा लाख भवन स्वामियों पर कई करोड़ रुपये के टैक्स पर ब्याज में छूट मिल सकती है। अगस्त 2021 में हुई सदन की बैठक में पार्षदों ने शत प्रतिशत ब्याज माफी का प्रस्ताव रखा था। इस संबंध में शासन ने सदन से पारित सूचनाएं और आख्या मांगी थी। इसके अनुपालन में मेयर व नगर आयुक्त ने रविवार को सदन की विशेष बैठक बुलाकर इस औपचारिकता को पूरा कर दिया। शासन ने इस पर मुहर लगा दी तो शहर के लोगों को टैक्स में छूट का बड़ा फायदा मिल जाएगा।

28 अगस्त को हुई सदन की बैठक में सौ फीसदी ब्याज माफी समाधान योजना को लागू करने के लिए पार्षद कपिलकांत प्रस्तावक और राजकुमार गुप्ता ने बतौर अनुमोदक प्रस्ताव रखा था। इस पर सदन ने एकमुश्त समाधान योजना आवासीय और बंद पड़े व्यावसायिक दर पर 15 सितंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति दे दी थी लेकिन नगर निगम के इस संबंध में भेजे गए पत्र पर शासन ने ब्याज पर छूट दिए जाने को लेकर सदन से पारित सूचना व आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। इसे लेकर मेयर डॉ. उमेश गौतम और नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने विशेष बैठक बुलाकर सदन में चर्चा की।

सदन में चर्चा के बाद शासन में ये भेजा विवरण

  • आवासीय भवनों की कुल संख्या : 121041
  • आवासीय भवनों पर 31 मार्च 2022 तक बकाया संपत्ति कर : 1,96,36,43,727 रुपये
  • आवासीय भवनों पर 31 मार्च 2022 तक बकाया ब्याज : 66,34,85,471 रुपये

एक मुश्त समाधान योजना को लेकर शामिल किए गए ये प्रावधान

  • एकमुश्त समाधान योजना शासन से अनुमति प्राप्त करने की तिथि से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 तक प्रभावी रहेंगे।
  • एकमुश्त समाधान योजना का लाभ भवन स्वामी को बकाया कर का एकमुश्त राशि जमा करने पर दिया जाएगा। यदि किसी भवन स्वामी ने ब्याज की रकम जमा कर दी तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
  • आवासीय भवनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की संपत्ति जैसे व्यावसायिक, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, चेरीटेबल, ट्रस्ट, मिश्रित श्रेणी के भवन अर्थात जिसमें व्यावसायिक एवं आवासीय दोनों के रूप में प्रयोग हो रहा है, ऐसी संपत्तियों पर उक्त योजना लागू नहीं होगी।
  • ऐसे आवासीय भवन, जिनके स्वामियों द्वारा धारा 472 के तहत संपत्तियों कर की अपील समक्ष न्यायालय में दायर है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा दायर याचिका को वापस लिए जाने के उपरांत ही एकमुश्त समाधान योजना का लाभ मिल सकेगा।

एकमुश्त समाधान योजना को लागू करने के लिए शासन के निर्देश पर सदन की विशेष बैठक के बाद उचित बिंदुओं व प्रावधानों को तैयार कर सूचना भेज दी है। शासन से मंजूरी मिलते ही जनहित में इसे लागू कर दिया जाएगा। -डॉ. उमेश गौतम, मेयर

ताजा समाचार

मुरादाबाद: हत्याकांड में सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर की भूमिका संदिग्ध, शुरू हुई जांच
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनें लेट, जमा हुई भीड़, पुलिस ने कहा- भगदड़ जैसे बने हालात, रेलवे ने किया इनकार
रामपुर: वीर बहादुर स्पोटर्स कॉलेज गोरखपुर ने रायबरेली को 6-0 से दी करारी शिकस्त
शाहजहांपुर: सहकारी समिति के गोदाम में सचिव का शव फंदे से लटका मिला
चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को चार विकेट से हराया, ऋतुराज और रचिन ने जड़े अर्धशतक
दूसरों का स्वास्थ्य सुधारने में बिगड़ रही नर्सों के बच्चों की सेहत, बढ़ रहा आक्रोश, जानिए क्या बोले राजकीय नर्सेज संघ के महामंत्री