बरेली: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दी 12 वर्ष कैद, जानें पूरा मामला
बरेली, अमृत विचार। आठ वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी आंवला कुंदननगर निवासी आस मोहम्मद को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने 12 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता के माता-पिता को बतौर मुआवजा दी …
बरेली, अमृत विचार। आठ वर्ष पूर्व नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी आंवला कुंदननगर निवासी आस मोहम्मद को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट रामदयाल ने 12 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता के माता-पिता को बतौर मुआवजा दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना आंवला में तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री 10 नवंबर 2014 को सुबह 8ः30 बजे घर से आंवला पढ़ने के लिए स्कूल गई थी।
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12 बजे स्कूल से फोन आया कि लड़की स्कूल नहीं आई है तलाश करने पर 1ः30 बजे पीड़िता आंवला-रामनगर रोड पर आते मिली। उसने रोते हुए बताया कि जैसे ही वह स्कूल जाने के लिए सड़क पर आई, वैसे ही आस मोहम्मद बाइक लिए सड़क पर मिला, बाइक पर गांव की एक अन्य छोटी लड़की भी थी, मुल्जिम ने कहा कि आंवला जा रहा हूं तुम्हें भी छोड़ दूंगा पीड़िता उसकी बाइक पर बैठ गई।
आंवला में दूसरी लड़की को उसने उतार दिया और पीड़िता को धमका कर अंजान जगह ले गया। बाइक खड़ी कर झाड़ियों में ले जाकर उसके सीने पर चाकू रखकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद आंवला में छोड़कर भाग गया। वादी जब आस मोहम्मद के घर पर शिकायत करने गया तो आरोपी के भाई यासीन व बहन मुस्कान ने बेटी को जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया।
तहरीर पर आंवला पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व उसके भाई बहन के खिलाफ धमकाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। परीक्षण में कोर्ट ने आरोपी के भाई व बहन को धमकाने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया। शासकीय अधिवक्ता ने कथानक के समर्थन में 9 गवाहों के बयान कराए।
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