बरेली: युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की कैद

बरेली, अमृत विचार। युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी सीबीगंज के ग्राम भगवन्तापुर निवासी छोटेलाल को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट निर्दोष कुमार ने 10 वर्ष कठोर कारावास व नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को जुर्माने की संपूर्ण रकम बतौर मुआवजा …
बरेली, अमृत विचार। युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी सीबीगंज के ग्राम भगवन्तापुर निवासी छोटेलाल को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज फॉस्ट ट्रैक कोर्ट फर्स्ट निर्दोष कुमार ने 10 वर्ष कठोर कारावास व नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़िता को जुर्माने की संपूर्ण रकम बतौर मुआवजा दी जाएगी।
एडीजीसी क्राइम दिगम्बर पटेल ने बताया कि पीड़िता कि मां ने थाना में तहरीर देकर बताया था कि उसके पति के दोनों पैर खराब हो गये हैं, वह चल फिर नहीं सकते। खर्चे की तंगी के कारण वह कालोनी में झाड़ू लगाने व घरों में बर्तन धोने का काम करने जाती थी। 14 जनवरी 2015 की शाम जब वह काम कर वापस आई तो बेटी ने शिकायत की कि छोटेलाल उसको तंग करता है।
इस पर छोटेलाल के भाई भजनलाल को बुलाकर शिकायत की तो उसने छोटेलाल को डांट देने की बात कही। इसके दो दिन बाद 16 जनवरी 2015 को जब काम पर गई तो सूचना मिली कि उसकी बेटी को छोटेलाल उठाकर गाड़ी से ले गया है। पुलिस ने छोटेलाल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद कर लिया। पीड़िता ने बयान में छोटेलाल द्वारा नशा देकर ले जाने व दुष्कर्म किए जाने की बात कही। विवेचना उपरांत दुष्कर्म, बहला ले जाने आदि धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने पांच गवाह परीक्षित कराए थे।
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