बरेली: अब ग्रामीणों को जरूरी सेवाओं के लिए नहीं लगानी पड़ेगी दौड़

बरेली: अब ग्रामीणों को जरूरी सेवाओं के लिए नहीं लगानी पड़ेगी दौड़

बरेली, अमृत विचार। ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान’ के तहत विभिन्न विभागों की तरह ही ग्राम पंचायतों में भी सिटिजन चार्टर की व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लागू की जाएगी। ग्राम पंचायतें इसे लागू करेंगी। इसमें सभी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित होगी। शासन स्तर से इसकी समय सारिणी तय …

बरेली, अमृत विचार। ‘मेरी पंचायत मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार अभियान’ के तहत विभिन्न विभागों की तरह ही ग्राम पंचायतों में भी सिटिजन चार्टर की व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लागू की जाएगी। ग्राम पंचायतें इसे लागू करेंगी। इसमें सभी कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित होगी। शासन स्तर से इसकी समय सारिणी तय कर दी गई है। अफसरों का दावा है सिटीजन चार्टर लागू होने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। उनको कई जरूरी सेवाओं के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। सिटिजन चार्टर के अनुसार काम पूरा न करने पर संबंधित पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

जिले की बात करें तो 1193 ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में यह नई व्यवस्था लागू होगी। इससे ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालय से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य सुविधाएं आवेदन की समय सीमा निर्धारित हो जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतें सिटीजन चार्टर तैयार करा कर 15 अगस्त को प्रकाशित कराएंगी।

इसमें ग्राम पंचायतों की विभिन्न सेवाओं को शामिल किया जाएगा। सिटिजन चार्टर लागू करते समय विकास के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अफसरों का कहना है जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल लेने में कई बार लोगों को दिक्कत होती है। वह ब्लाक के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सिटिजन चार्टर लागू होने के बाद इस सेवाओं में सुधार होने से काफी हद तक सहूलियत मिल जाएगी।

शिकायत निवारण पर रहेगा सबसे अधिक जोर
सिटीजन चार्टर में पंचायतों के संकल्प और मिशन के अलावा शिकायत निवारण प्रणाली पर खासा ध्यान दिया जाएगा। कई गांवों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत मिल रही है। मगर, सिटीजन चार्टर के लागू होने के बाद इन सेवाओं में सुधार होगा। इन सभी प्रमाणपत्रों को देने के लिए समय सीमा तय होगी। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समय से निस्तारण होगा। ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।

ऐसे बनेगा सिटीजन चार्टर
सिटीजन चार्टर को लागू करने के लिए panchayat charter.nic.in पर ऑनलाइन सूचनाएं अपडेट करनी होंगी। शासन से निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक पोर्टल पर शनिवार को ग्राम पंचायतों की बैठकों की समय सारिणी को अपलोड करने के साथ ही रविवार को सभी पंचायतों में फैसीलेटर की नियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा दो अगस्त को ग्राम पंचायतों में नियुक्त फैसीलेटरों को प्रशिक्षण देने के साथ ही विभागों में फ्रंटलाइन वर्कर की नियुक्ति की जाएगी। इसी दिन वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये सभी ग्राम पंचायतों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। 12 अगस्त को सभी ग्राम पचायतों में बैठक कर सिटीजन चार्टर का अनुमोदन कराया जाएगा।

डीपीआरओ धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सिटीजन चार्टर तैयार करने के लिए ग्राम पंचायतों में समय सारिणी तय कर दी गई है। ग्राम पंचायतों को अलग-अलग सिटीजन चार्टर तैयार करके 15 अगस्त को प्रकाशित कराना है। ग्राम पंचायत से अनुमोदन के बाद सिटीजन चार्टर को लागू कराया जाएगा।

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