हल्द्वानी: नैनीताल जनपद में बेसमेंट की अनुमति लिए बिना ही स्वीकृत हो रहे नक्शे

हल्द्वानी: नैनीताल जनपद में बेसमेंट की अनुमति लिए बिना ही स्वीकृत हो रहे नक्शे

हल्द्वानी, अमृत विचार। नैनीताल जनपद में जिला प्रशासन से बेसमेंट की अनुमति लिए बिना ही भवनों के नक्शे पास कर दिए जा रहे हैं। खनन विभाग की औचक चेकिंग में इसका खुलासा हुआ है। इधर खनन विभाग ने बिना अनुमति नक्शे पास होने पर आपत्ति जताई है और प्राधिकरण को बेसमेंट की अनुमति होने पर …

हल्द्वानी, अमृत विचार। नैनीताल जनपद में जिला प्रशासन से बेसमेंट की अनुमति लिए बिना ही भवनों के नक्शे पास कर दिए जा रहे हैं। खनन विभाग की औचक चेकिंग में इसका खुलासा हुआ है। इधर खनन विभाग ने बिना अनुमति नक्शे पास होने पर आपत्ति जताई है और प्राधिकरण को बेसमेंट की अनुमति होने पर ही नक्शे स्वीकृत करने के लिए पत्र लिख रहा है।

खनन विभाग के अनुसार, भवन स्वामी को बेसमेंट, बेसमेंट पार्किंग बनाने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। साथ ही इस खुदाई से निकलने वाली उपखनिज की रॉयल्टी जमा करनी होती है। इधर भवन स्वामियों ने प्राधिकरण से भवनों के नक्शे स्वीकृत कराए। इनमें बेसमेंट भी थे लेकिन इस बाबत खनन विभाग से अनुमति नहीं ली गई। जबकि नियमानुसार बेसमेंट आदि के लिए प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद उपखनिज की रॉयल्टी आदि शुल्क जमा कर अनुमति लेनी होती है।

इधर, विभागीय अधिकारियों के औचक चेकिंग में इसका खुलासा हुआ कि नक्शा मंजूर है लेकिन बेसमेंट की अनुमति नहीं है। इस पर खान विभाग ने पांच-छह लोगों पर अलग-अलग लाखों रुपये का जुर्माना ठोंका है। इसी के साथ ही खनन अधिकारी प्राधिकरण को पत्र लिख रहे हैं कि बिना बेसमेंट अनुमति के नक्शे स्वीकृत नहीं किए जाए। साथ ही यह भी लिखा जा रहा है कि जब जिला प्रशासन ने बेसमेंट की अनुमति नहीं दी तो नक्शों की मंजूरी किस नियम के अंतर्गत दी गई।

नैनीताल में प्रशासन की अनुमति लिए बिना ही बेसमेंट के नक्शे पास कर दिए थे। ऐसे पांच-छह मामले सामने आए हैं। इन पर लाखों रुपये का जुर्माना ठोंका गया है। साथ ही प्राधिकरण को पत्र लिखा जा रहा है कि बिना बेसमेंट अनुमति के नक्शे स्वीकृत नहीं किए जाए। साथ ही पूर्व में स्वीकृत होने वाले नक्शों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है।
रवि नेगी, खान अधिकारी