बरेली: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बरेली: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बरेली, अमृत विचार। आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के अपराध मे कस्बा रिछा के मोहल्ला कानून गोयान निवासी जमील अहमद (70 वर्ष) को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तृतीय अनिल कुमार सेठ की अदालत ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम हरेंद्र सिंह …

बरेली, अमृत विचार। आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के अपराध मे कस्बा रिछा के मोहल्ला कानून गोयान निवासी जमील अहमद (70 वर्ष) को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट संख्या तृतीय अनिल कुमार सेठ की अदालत ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास व तीस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

एडीजीसी क्राइम हरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि थाना देवरनियां मे पीड़िता के पिता ने तहरीर देकर बताया कि 23 जुलाई 2018 को नाबालिग पुत्री स्कूल मे पढ़ने गयी थी। वह वापस पानी की बोतल लेने घर आयी थी। घर के सामने किराने की दुकान चलाने वाले जमील अहमद ने बच्ची को टाफी देने के बहाने अपनी दुकान मे बुला लिया और अंदर बंद कर दुष्कर्म किया।

पीड़िता की चीख पर आस-पास के लोगों ने दुकान खोलकर देखा तो बच्ची बदहाल हालत मे मिली। घर पहुंचने पर पीड़िता ने सारा वाक्या अपनी मां को बताया। पुलिस ने जमील के विरूद्व दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट मे मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इसके बाद आरोप पत्र भी न्यायालय मे प्रेषित किया था। दौरान सत्र परीक्षण अभियोजन पक्ष ने पांच गवाह भी अदालत मे पेश किये। अदालत ने जमील को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास व तीस हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश सुनाया। अपराधी द्वारा जमा किये जाने वाला अर्थदण्ड पीड़िता को चिकित्सकीय व्यय व पुनर्वास हेतु प्रतिकर के रूप मे दिया जायेगा।