कानपुर में महिला की कार से कुचलकर हत्या में दो को उम्रकैद: तीन आरोपी कोर्ट से दोषमुक्त

कानपुर, अमृत विचार। हफ्ता न देने पर मरियमपुर चौराहा पर फलों का ठेला लगाने वाली महिला की हत्या में अपर जिला जज-7 आजाद सिंह की कोर्ट ने दो अभियुक्तों को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि 50 प्रतिशत 25 हजार रुपये मृतका को बेटों को देने का आदेश दिया है। तीन अभियुक्त दोषमुक्त करार हुए। अभियुक्तों ने महिला की कार से कुचलकर हत्या की थी।
लक्ष्मीरतन कालोनी निवासी अजीत गुप्ता ने नजीराबाद थाने में 9 जून 2023 को मोहल्ले के ही मनोज कुमार, शिवगंज चौराई बिधनू के महेश नागर, बौद्ध नगर नौबस्ता निवासी अभय कुमार, आवास विकास हंसपुरम निवासी अमित और नटवन टोला कच्ची बस्ती उस्मानपुर निवासी गया प्रसाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि वह अपनी मां जयमंती देवी व भाई अमित गुप्ता के साथ मिलकर फल व जूस का ठेला मरियमपुर अस्पताल के बाहर लगाता है। मनोज कुमार हफ्ता न देने पर ठेला लगाने का विरोध कर रहा था।
8 जून 2023 को रात 10.15 बजे वह अपनी मां व भाई के साथ काम कर फल का ठेला लेकर मरियमपुर चौराहा की तरफ जा रहा था। तभी सफेद रंग की कार उसने ठेले में सामने लगा दी और मेरी मां को कुचल दिया। वह मां को हैलट ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने बताया कि अजीत व अमित की गवाही अहम रही। मनोज कुमार व अभय कुमार गुप्ता को सजा सुनाई गई। अभय कुमार, गया प्रसाद, अमित और महेश नागर को दोष मुक्त किया गया।