Bareilly: जलेबी दिलाने के बहाने मासूम से किया था कुकर्म...अब 20 साल काटेगा कैद

Bareilly: जलेबी दिलाने के बहाने मासूम से किया था कुकर्म...अब 20 साल काटेगा कैद
प्रतीकात्मक फोटो

विधि संवाददाता, बरेली। जलेबी और फ्रूटी दिलाने का लालच देकर आठ वर्षीय बच्चे को खेत पर ले जाकर कुकर्म करने के आरोपी थाना किला के हुसैन बाग निवासी निजाम को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट उमाशंकर कहार ने उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सरकारी वकील राजीव तिवारी और आलोक प्रधान ने बताया कि पीड़ित की मां ने थाना किला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 अगस्त 2020 को दोपहर 2 बजे आठ वर्षीय पुत्र को निजाम बहला फुसलाकर खेत में ले गया और कुकर्म किया। पुलिस ने कुकर्म, पाॅक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। बेटे ने घर आकर उसे आपबीती बतायी। पीड़ित ने अपने बयान में अदालत को बताया था कि घटना वाले दिन मेरी मां काम पर गई थीं। 

बड़ा भाई ट्यूशन गया हुआ था। दोपहर 2 बजे मैं अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी निजाम ने मुझे अपने पास बुलाया और दुकान से जलेबी मंगाकर मुझे खिलाई और अमन की दुकान से फ्रूटी मंगाकर मुझे पिलाई फिर मुझे खेतों में पेड़ के नीचे ले गया वहां पहुंचकर मेरा मुंह बंदकर कुकर्म किया। खेत पर काम कर रहे ग्रामीण को देखकर निजाम मुझे छोड़कर भाग गया। जब मेरी मम्मी काम से लौटकर घर आईं तब मैंने उनको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाह पेश किये।

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