Bareilly: रिश्वत लेने के मामले में जिला अभिहित अधिकारी को 4 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

बरेली, अमृत विचार। मीट कारोबारी को लाइसेंस निर्गत करने के एवज में 12 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी लखीमपुर खीरी के थाना गोला गोकर्णनाथ ऊंचीभूड गोला निवासी तत्कालीन जिला अभिहित अधिकारी शाहजहांपुर विजय कुमार वर्मा दोषी पाए गए। स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट कमलेश्वर पाण्डेय ने उन्हें चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील संतोष सिंह ने बताया कि शाहजहांपुर के मोहल्ला गोहरपुर निवासी शिकायतकर्ता कय्यूम ने एसपी विजिलेंस को तहरीर दिया था कि मीट का लाइसेंस बनवाने के एवज में जिला अभिहित अधिकारी विजय कुमार वर्मा उससे 12 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक रकम नहीं दोगे तब तक वह लाइसेंस नहीं देंगे। 15 दिसंबर 2022 को ट्रैप टीम ने विजय वर्मा को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था।
यह भी पढ़ें- बरेली: दूसरे समुदाय के अधेड़ ने पांच साल की मासूम से किया रेप का प्रयास