Kanpur: सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू-गुटखा खाने व सिगरेट पीने पर भरना पड़ेगा जुर्माना, जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश
कानपुर, अमूत विचार। सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी-सिगरेट पी या तंबाकू व गुटखा खाया तो 200 रुपये आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बुधवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों से इनसे संबंधित दुकानों की दूरी तय की गई है।
सरसैयाघाट स्थित नवीन सभागार में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं धारा 5 और 7 के प्रवर्तन दल के सदस्यों के साथ बैठक की। नगर निगम द्वारा वेंडर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया का शुरू करने को कहा। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उत्पादन आयात, निर्यात, खरीद, बिक्री करने वाले को धारा 4 के प्रथम उल्लंघन पर 1 वर्ष की जेल या एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
दूसरे उल्लंघन पर 3 वर्ष की जेल या पांच लाख रुपये का जुर्माना और धारा 5 का उल्लंघन होने पर 6 माह की जेल या 50000 रुपये जुर्माना किए जाने का प्रवधान है।
ये जारी हुए निर्देश
-विद्यालय के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं होगी।
-इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को पुलिस टीम को निर्देशित किया।
-स्वास्थ्य विभाग को प्रत्येक ब्लॉक के एक-एक गांव का चयन कर तंबाकू मुक्त गांव घोषित किए जाने का अभियान चलाने को कहा
-डीआईओएस व बीएसए को बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावकों को तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के विषय में जागरूक करने को कहा।
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