रामपुर : उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापा, लाइसेंस निलंबित...14 नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे
रामपुर, अमृत विचार। कृषकों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए उप कृषि निदेशक शैलेन्द्र कुमार ने तहसील सदर एवं शाहबाद क्षेत्र के थोक, फुटकर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान बंद पाये गये प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करते हुए संबंधित के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्राविधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा है।
छापेमारी अभियान में एमन खाद भंडार शादी की मडैया चमरौआ के यहां से 1 डीएपी एवं 1 कैल्शियम नाइट्रेट के कुल 2 नमूने, शाहबाद स्थित मैसर्स जितेन्द्र कुमार एंड ब्रोदर्स से 1 नमूना एनपीके का और मैसर्स कृषि विकास केन्द्र चन्दौसी रोड से डीएपी का 1 नमूना लिया। इस प्रकार कुल 14 नमूने ग्रहित ग्रहित किए गए और जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। निरीक्षण के दौरान फुटकर विक्रेताओं द्वारा बताया गया कि थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर विक्रेताओं से यूरिया के 1 बैग के साथ 1 किग्रा कैल्शियम नाइट्रेट अथवा 1 किग्रा माइक्रोराइजा अथया 1 किग्रा मोनोजिक हाइड्रेटिड जबरन दिया जा रहा है।
जिसके लिए संबंधित थोक विक्रेताओं को नोटिस जारी किया जाए। निरीक्षण के दौरान खांटूश्याम खाद भंडार शाहबाद, ख्वाजा खाद भंडार शाहबाद, दुर्गा एग्रीजंक्शन एवं आयुषी खाद भंडार पटवाई बंद पाए गये। उप कृषि निदेशक ने जिला कृषि अधिकारी से कहा कि जनपद के थोक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर यूरिया के साथ की जा रही टैगिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना तय करें। कहा कि उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया के साथ किसी भी प्रकार की टैगिंग न की जाए। यूरिया की बिक्री कृषकों को निर्धारित दर 257.50 रुपये से अधिक दर पर न की जाए।
उर्वरकों की बिक्री पीओएस मशीन द्वारा उनकी जोत के आधार पर की जाये। निर्देशित किया कि कृषकों को कैश मैमो बिल अवश्य दिया जाए। प्रतिष्ठानों के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध कृषि निवेशों का मूल्य अवश्य अंकित किया जाए। यदि निर्धारित दर से अधिक दर बिक्री,टैगिंग की जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिए हैं।
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