शिक्षक एक से दूसरे जिले में ले सकेंगे तबादले, आदेश जारी

शिक्षक एक से दूसरे जिले में ले सकेंगे तबादले, आदेश जारी

लखनऊ, अमृत विचार: बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले का आदेश भी सोमवार को जारी कर दिया। इससे पूर्व बेसिक शिक्षकों के लिए अंतर्जनपदीय तबादले का आदेश जारी किया गया था। इस क्रम में शिक्षकों को राहत देते हुए कार्यरत जिले में सेवा अवधि की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि परस्पर तबादले की प्रक्रिया तो पूरी कर ली जाएगी, लेकिन शिक्षकों को कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण गर्मी के अवकाश में ही किया जाएगा। वहीं, गलत कागजात अपलोड करने वाले पर कार्रवाई भी होगी।

बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव यतींद्र कुमार के अनुसार परस्पर तबादले के लिए सीडीओ की अध्यक्षता वाली समिति होगी। वहीं तबादले चार श्रेणियों में होंगे। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विषय एक होने पर तबादला होगा।

इसी तरह प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय से विषक ऐ होने की स्थिति में तबादला होगा। वहीं प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में तबादला होगा।

एक बार तबादला लिया तो वापस न होगा

दरअसल, अब तक परस्पर तबादले के लिए महिला शिक्षिकाओं को कम से कम दो साल व पुरुष शिक्षकों को कम से कम पांच साल संबंधित जिले में काम करना अनिवार्य होता था। इस बाध्यता को दूर कर दिया गया है। अब कोई भी शिक्षक परस्पर तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादला ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा संवर्ग व नगर सेवा से नगर सेवा संवर्क में होगा। परस्पर स्थानांतरण स्कूल से स्कूल होगा। वहीं, सहमति से जोड़ा (पेयर) बनाने वाले शिक्षकों को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा। एक बार तबादला होने जाने पर कोई भी शिक्षक अपना आवेदन वापस नहीं ले सकेंगे। शिक्षकों की उस जिले में मौलिक नियुक्ति तिथि से पदोन्नति होने की दशा में ही योग्य होंगे।

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