Kanpur: ACP मो. मोहसिन खान की नहीं होगी गिरफ्तारी; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, IIT छात्रा ने यौन उत्पीड़न में दर्ज कराई थी FIR

Kanpur: ACP मो. मोहसिन खान की नहीं होगी गिरफ्तारी; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, IIT छात्रा ने यौन उत्पीड़न में दर्ज कराई थी FIR

कानपुर, अमृत विचार। कानपुर आईआईटी छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में छात्रा ने एसीपी मो. मोहसिन खान के खिलाफ कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसके बाद ही एसीपी को उनके पद से हटाकर लखनऊ हेड क्वार्टर में अटैच कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान एसीपी मोहसिन की गिरफ्तारी पर रोक लगाई।

ये है मामला 

लखनऊ निवासी पीपीएस अधिकारी मो. मोहसिन खान की तैनाती कानपुर कमिश्नरेट में 12 दिसंबर 2023 में हुई थी। मोहसिन खान को एसीपी कलक्टरगंज सर्किल के साथ साइबर क्राइम की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 

जुलाई 2024 में शहर में तैनाती के दौरान मोहसिन खान आईआईटी से साइबर क्राइम इनवेस्टिगेशन एंड साइबर क्रिमिनोलॉजी से पीएचडी करने लगे थे। पश्चिम बंगाल निवासी एक छात्रा आईआईटी में चौथे सेमेस्टर से पीएचडी कर रही है। छात्रा ने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि मोहसिन खान ने झूठ बोलकर उनका यौन शोषण किया।

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