फतेहपुर में अजब-गजब मामला: लापता होने के 18 साल बाद अपहरण का मुकदमा दर्ज, परिजन थाने के लगाते रहे चक्कर
फतेहपुर, अमृत विचार। बकेवर थानाक्षेत्र में 18 साल पहले लापता युवक के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों की चौखट से न्याय न मिलने पर लापता युवक के परिजनों ने न्यायालय की शरण ली थी।
बकेवर के बुजुर्ग गांव निवासी राकेश गुप्ता आज से करीब 18 साल पहले दिसंबर 2006 में घर से बाजार के लिए निकले थे। जिसके बाद से वह घर नहीं लौटे। परिजनों ने आस-पड़ोस व रिश्तेदारियों में भी युवक का पता लगाया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। जिसके बाद लापता युवक राकेश कुमार गुप्ता की पत्नी ने पति की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की थी।
इस दौरान पुलिस ने बगैर एफआईआर दर्ज किए ही युवक को तलाशने की सलाह दी थी। जिसके बाद परिजनों ने दोबारा से पुलिस को शिकायती पत्र देकर गुमशुदगी दर्ज करने की अपील की थी। लेकिन पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। परिजनों ने जनपद के उच्चाधिकारियों से भी मामले की शिकायत की पर न्याय नहीं मिला। जिससे तंग आकर परिजनों ने न्यायालय की शरण ली थी।
जिस पर न्यायालय ने बकेवर पुलिस को 18 साल पहले लापता युवक के मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद बकेवर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की हैं। मामले में बकेवर चौकी प्रभारी संगीता सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
पुलिस पर हीला हवाली करने के आरोप
परिजनों का आरोप है कि युवक के लापता होने के बाद परिजन पुलिस के चक्कर लगाते रहे। कई बार थाने जाने के बाद भी परिजनों को न्याय नहीं मिला। पुलिस की हर बार उन्हें आश्वासन देती रही। पुलिस की कार्यशैली से तंग आकर परिजनों ने न्यायालय की शरण ली। जिसके बाद न्यायालय ने गुमशुदगी दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।