अदालत का फैसला : Double murder case में दोषी को उम्रकैद की सजा

 अदालत का फैसला : Double murder case में दोषी को उम्रकैद की सजा

विधि संवाददाता, अमृत विचारः जिले की अदालत ने 17 साल पूर्व हुई दो सगे भाइयों की हत्या के मामले में कूरेभार थाने के कोरो तिराहा निवासी आरोपी अमित सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर कुल 28 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।  

अभियोजन के मुताबिक कूरेभार थानाक्षेत्र के सेमरौना निवासी रामफूल सिंह के भाई हरफूल सिंह व कृष्ण कुमार सिंह 20 मई  2007 को दिन में दो बजे कोरो तिराहे पर बैठे थे। इसी बीच पटाखा दगाने के विवाद को लेकर कोरो निवासी अमित सिंह, मधुकरा का पुरवा मझवारा निवासी हृदय नरायन सिंह व दो अन्य नाबालिग आरोपियों ने कृष्ण कुमार सिंह व भाई हरफूल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में वादी मुकदमा रामफूल सिंह ने अमित सिंह, हृदय नरायन सिंह समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष से एडीजीसी वेद प्रकाश ने आठ गवाहों की गवाही कराई। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अमित सिंह को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर कुल 28 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। मामले में दौरान विचारण आरोपी हृदय नारायण सिंह की मौत हो गई थी, वहीं दो अन्य आरोपियों के किशोर होने के कारण उनका विचारण किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

देवाताओं पर अभद्र टिप्पणी के आरोपी की जमानत खारिज 

 हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में जेल में बंद आरोपी नदीम खान की जमानत पर सोमवार को हुई सुनवाई में न्यायाधीश राकेश पांडेय ने आरोपी को कोई राहत न देते हुए उसकी जमानत खारिज कर दी। नही हो सकी । अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सुशील उपाध्याय ने बताया आरोपी नदीम खान, कुड़वार थाना क्षेत्र के धरावां गांव का निवासी है। उस पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक अभद्र टिप्पणी पोस्ट की, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। घटना की जानकारी मिलने पर कुड़वार थाने के दरोगा रामबाबू ने 23 सितंबर को नदीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था ।

हमले के तीन आरोपियों को राहत

धम्मौर थानाक्षेत्र के हमले में आरोपित मुसेपुर लाखीपुर निवासी मुख्तार, कैसर अली और सलमान अली एडीजे संतोष कुमार ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपियों पर लल्लन यादव और उनके परिजनों पर घातक हमला करने का आरोप था। बचाव पक्ष के वकील रणजीत सिंह त्रिसुंडी के मुताबिक बीती 5 नवंबर की कथित घटने में धारदार हथियारों से हमले की बात कही गई है। वादिनी ऊषा यादव ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में चोटों को साधारण प्रकृति का बताया गया। कोर्ट ने दोनो पक्ष की बहस सुनने के बाद जमानत मंजूर कर ली है।

गुंगवाछ हत्याकांड में हुई गवाही

अमेठी के गुंगवाछ मौजा के राजापुर में दो साल पूर्व चार लोगों की सनसनीखेज हत्या के मामले में एडीजे एकता वर्मा की अदालत में सोमवार को बचाव पक्ष के वकील ने चोटहिल धन्नोदेवी से जिरह की। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया कोर्ट से शेष साक्ष्य के लिए सात दिसंबर की तारीख नियत की है। चार लोगों की हत्या के चर्चित केस में प्रधान आशा तिवारी, प्रधानपति रामशंकर तिवारी, उनके पुत्र नितिन तिवारी, बृजेश यादव, रामदुलारे यादव, अखिलेश और अभिषेक आरोपी हैं। सम्पत्ति विवाद में 15 मार्च 2022 को गुंगवाछ में सनसनीखेज घटना में संकठा यादव, हनुमान प्रसाद, अमरेश यादव और नइका देवी की हत्या और कई अन्य को घायल करने के आरोप में पूर्व प्रधान के पुत्र अमरजीत यादव ने केस दर्ज कराया था।

धर्म परिवर्तन के मामले में दो आरोपियों को राहत 

जौनपुर के बजहा सुजानगंज निवासी चंदन सिंह चौहान व फतेहपुर विधारीपुर असोधर के राजेंद्र कुमार को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। दोनों पर बीमार व्यक्तियों को लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने को मजबूर करने और सनातन धर्म के खिलाफ भ्रम फैलाने के आरोप थे। अधिवक्ता संतोष पांडेय  की दलीलों पर न्यायाधीश संतोष कुमार ने जमानत याचिका मंजूर कर दोनों की रिहाई का आदेश दिया है। कादीपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर निवासी विजय प्रकाश पांडेय ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

यह भी पढ़ें- Sultanpur News : पांच हजार रुपये की रिश्वत लेते SDM का पेशकार गिरफ्तार, एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा