Kanpur: नीलम होंगी शत्रु संपत्तियां, सत्यापन की प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार, इन संपत्तियों की होनी है जांच...
कानपुर, अमृत विचार। जिले की करोड़ों की शत्रु संपत्तियों की नीलामी होनी है, जिसके लिए शत्रु संपत्तियों के सत्यापन की प्रक्रिया ने गति पकड़ ली है। 22 घोषित शत्रु संपत्तियों के अलावा 15 और हैं जिनके सत्यापन की जिम्मेदारी राजस्व विभाग को दी गई है। इन शत्रु संपत्तियों का सत्यापन शुरू हो गया है।
चमनगंज, भन्नानापुरवा, तलाक महल और ग्वालटोली समेत करीब 14 संपत्तियों के जांच अधिकारी एसडीएम सदर और मकनपुर स्थित एक संपत्ति का सत्यापन एसडीएम बिल्हौर की देखरेख में कराया जा रहा है। सभी संपत्तियों के सत्यापित होने के बाद शत्रु संपत्तियों के निस्तारण के नियमों में हुए बदलाव यानि नीलामी प्रक्रिया अमल में आएगी।
जिले में कुल 37 शत्रु संपत्तियां हैं। जिसमें 22 संपत्तियां सत्यापित हैं, बाकी 15 की जांच प्रक्रिया चालू है। इन संपत्तियों में 14 शहर में और एक बिल्हौर की है। शहर की संपत्तियों की जांच एसडीएम सदर व मकनपुर की एसडीएम बिल्हौर की देखरेख में हो रही है। सत्यापित संपत्तियों के कब्जेदार, उनकी किराएदारी आदि बिंदुओं पर भी जांच की गई है। सभी संपत्तियों की एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
जिसके आधार पर संपत्तियों की नीलामी, नए सिरे से किराया निर्धारण कर वसूली की तैयारी की जा रही है। जांच पूरी होने पर अभिरक्षक समिति को रिपोर्ट भेजी जाएगी। कुल 37 संपत्तियों की रिपोर्ट समिति के पास पहुंचने के बाद संपत्तियों की नीलाम करने और नए सिरे से किराए का निर्धारण की तैयारी होगी।
नगर में घोषित शत्रु संपत्तियां
पाक नागरिक शाहिद हलीम की घोषित शत्रु संपत्तियां 11 हैं। जिसमें 13/389 परमट व 13/390, 91/146 हीरामन का पुरवा, 116/630 गार्डन रावतपुर गांव, 91/71 दलेलपुरवा व 90/92, 41/39 नई सड़क, 93/124 अनवरगंज व 93/110, 7/190 वशीरबाग, 7/189 स्वरूपनगर है। आमना खातून की 99/187 कंघी मोहाल, 99/14ए रामजानकी मंदिर बेकनगंज, 88/21, 88/21ए, 88/21बी, 88/21 सी दारूल मौला चमनगंज व एस हुमायूं नजर की 89/75, 90/76 जाजमऊ, 92/140 हीरामन पुर्वा, 602 सिविल लाइन, नवाब की 802 व 807 ग्राम भदरस घाटमपुर, तजमल हुसैन की 11/154ए ग्वालटोली, 11/157 व 11/158 ग्वालटोली है।
जमीनों की स्थिति
आमना खातून की संपत्तियों में अवैध कब्जेदारों को नोटिस दी गई है व एक संपत्ति में भूतल सील किया गया है। बाबा बिरयानी दुकान भी सील है। एस हुमायूं नजर की जाजमऊ संपत्ति में तहसीलदार को रिसिवर नियुक्त किया गया है। नवाब व तजमल हुसैन की संपत्तियों में कब्जा प्राप्त है।
इन संपत्तियों की होनी है जांच
44/172 नई सड़क, 106/646 फहीमाबाद, 11/131 ग्वालटोली, 95/96 परेड, 105/64ए चमनगंज, 88/326 चमनगंज, 40/105 नवाब साहब का हाता, 88/332 चमनगंज, 87/93 भन्नानापुरवा, 97/332 तलाक महल, 39/37 मैदा बाजार, 12 से 17 स्कीम चार सीसामऊ, 44/84 बकरमंडी, 44/105 बकरमंडी, 95/49 दादामियां व बिल्हौर में मकनपुर संपत्ति की जांच चल रही है।
क्या है शत्रु संपत्ति
वह संपत्ति जो भारत से पाकिस्तान या अन्य देशों में चले गए लोगों ने देश में छोड़ी है उसे शत्रु संपत्ति कहते हैं। वर्ष 1947 में विभाजन के बाद बड़ी संख्या में बड़े भूस्वामी शहर में अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। इसके बाद 1968 में शत्रु संपत्ति अधिनियम बना। इसमें राज्य सरकार को ऐसी सभी जमीनों का संरक्षक बनाया गया।
खाली पड़ी शत्रु संपत्तियों की पहले होगी नीलामी
शहर में खाली पड़ीं शत्रु संपत्तियों की पहले नीलामी की जाएगी। इसके लिए अलग से रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद जिन शत्रु संपत्तियों पर निर्माण हो गया है उनके कब्जेदारों से 1947 से किराया वसूल किया जाएगा। इसके बाद नीलामी में उन्हें वरीयता दी जाएगी। सर्किल रेट के आधार पर ही जमीन बेची जाएगी।
22 संपत्तियां घोषित हैं, बाकी 15 की सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। इसकी रिपोर्ट शत्रु सपत्तियों के कस्टोडियन को भेजी जाएगी। - डॉ. राजेश कुमार, एडीएम सिटी
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