बहराइच: बिना लाइसेंस के खाद बिक्री करने पर केस, दुकान सील

बहराइच: बिना लाइसेंस के खाद बिक्री करने पर केस, दुकान सील

बहराइच, अमृत विचार। जिले के फखरपुर कस्बे में बिना लाइसेंस और प्राधिकार प्रमाण पत्र के खाद बिक्री कर रहे दुकानदार के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया है। साथ ही उसके दुकान को कृषि विभाग ने सील कर दिया है। इससे अन्य खाद और बीज व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है।

फखरपुर कस्बा में जय करन पुत्र अशोक कुमार की ओर से धड़ल्ले से खाद की बिक्री की जा रही थी। जय करन की ओर से बिना लाइसेंस के ही विभिन्न प्रकार के खाद की बिक्री की जा रही थी। इसकी जानकारी जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सूबेदार यादव को मिली।

 जिस पर जिला कृषि अधिकारी ने टीम के साथ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बिना लाइसेंस के खाद की दुकान का संचालन मिला। जिस पर जिला कृषि अधिकारी ने दुकान को सील कर दिया। इसके बाद जिला कृषि अधिकारी ने थाने पहुंचकर दुकान संचालक जय करन के विरुद्ध उर्वरक अधिनियम का नामजद केस दर्ज कराया है।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि खाद बेचने वाले व्यक्ति के पास विभाग द्वारा जारी प्राधिकार प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। जिस पर कार्यवाई की गई है। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस और प्राधिकार प्रमाण पत्र के जो भी खाद बिक्री करता पाया गया। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाने के साथ दुकान सीज करने की कार्रवाई की जायेगी।

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