Delhi Pollution: दिल्ली में ट्रकों और इन गाड़ियों की एंट्री बैन, बढ़ते प्रदूषण ने बिगाड़े हालात, GRAP-4 लागू
नई दिल्ली। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 18 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे से दिल्ली-एनसीआर में पहले से लागू चरण-I, II और III कार्रवाइयों के अलावा संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-IV ('गंभीर+' वायु गुणवत्ता) के तहत कार्रवाइयों को लागू किया है। ये पाबंदियां सोमवार सुबह आठ बजे से लागू हो जाएंगी।
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते हालात बेकाबू हो रहे हैं। यही वजह है कि GRAP का चौथा चरण लागू हो गया। जिसके चलते दिल्ली और एनसीआर में कई प्रतिबंध लगाये गये हैं।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच GRAP-4 लागू, CAQM का फैसला pic.twitter.com/Y3f2anLWvv
— Amrit Vichar (@AmritVichar) November 17, 2024
NCR राज्य सरकारें और GNCTD कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित करने का निर्णय ले सकती हैं। NCR राज्य सरकारें/GNCTD सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी।
मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवा में लगे वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सड़क निर्माण, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि कामों को भी रोक दिया गया है। वहीं सरकारी कार्यालयों व निजी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने को कहा गया है। यानी की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम करना है।
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