Kanpur: अकाउंट बेस्ड नहीं बल्कि आधार से होगा पेंशन भुगतान, पेंशनरों को बैंक खाते एनपीसीआई प्रक्रिया से पूर्ण कराना होगा अनिवार्य

Kanpur: अकाउंट बेस्ड नहीं बल्कि आधार से होगा पेंशन भुगतान, पेंशनरों को बैंक खाते एनपीसीआई प्रक्रिया से पूर्ण कराना होगा अनिवार्य

कानपुर, अमृत विचार। दिव्यांग व कुष्ठावस्था पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे दिव्यांगों को अब अपने खाते की एनपीसीआई मैपिंग करानी होगी। अकाउंट बेस्ड नहीं अब आधार के माध्यम से पेंशन का भुगतान होगा। इसलिए एनपीसीआई प्रक्रिया अनिवार्य होगी। 

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि विभाग की ओर से संचालित दिव्यांग व कुष्ठावस्था पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत मौजूदा द्वितीय त्रेमासिक किस्त का भुगतान एकाउंट के बजाय आधार बेस्ड पर किया जाना है। 

इस प्रणाली में अनुदान प्राप्त करने के लिए दिव्यांग पेंशनरों को अपने बैंक खाते नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) मैपिंग की प्रकिया पूर्ण करानी जरूरी है। क्योंकि आधार बेस्ट भुगतान एनपीसीआई मैपिंग के आधार पर किया जा सकता है। एनपीसीआई के बगैर योजना का लाभ संभव नहीं होगा। लाभार्थियों को एनपीसीआई मैपिंग कराकर इसकी सूचना अभिलेखों सहित कार्यालय में उपलब्ध कराना है। 

शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना की दी जानकारी 

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि विभाग से संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दंपती में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार, युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने की दशा में 35 हजार रुपये दिए जाने के लिए आवेदन पत्र की पात्रता की शर्ते निर्धारित है। उन्होंने बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो। 

दंपती में से कोई आयकर दाता न हो। सीएमओ की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के पात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।

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