Prayagraj News : इरफान सोलंकी के मामले में फैसला सुरक्षित
प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील और जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।राज्य सरकार की ओर से दलील पूरी हो गई है।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह ( प्रथम) की खंडपीठ के समक्ष चल रही थी।
मालूम हो कि कानपुर नगर के जाजमऊ थाना में 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था, जिस पर कार्यवाही के बाद एमपी/एमएलए कोर्ट, कानपुर नगर ने पूर्व विधायक सहित पांच लोगों को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा से इरफान सोलंकी की विधायकी खत्म हो गई। इस सजा के खिलाफ पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की तथा अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहाई की मांग की।
दूसरी ओर राज्य सरकार ने सजा को उम्रकैद में तब्दील करने के लिए अपील दाखिल की। विधायक के अधिवक्ता ने नज़ीर फातिमा के बयानों में विरोधाभास का दावा करते हुए कहा है कि राजनीतिक रंजिश के कारण उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है जबकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इरफान घटना के समय मौके पर मौजूद थे। पूर्व विधायक इस समय महराजगंज जेल में निरुद्ध हैं।
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