Prayagraj News : इरफान सोलंकी के मामले में फैसला सुरक्षित

Prayagraj News : इरफान सोलंकी के मामले में फैसला सुरक्षित

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की सजा के खिलाफ अपील और जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।राज्य सरकार की ओर से दलील पूरी हो गई है।मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेन्द्र सिंह ( प्रथम) की खंडपीठ के समक्ष चल रही थी।

मालूम हो कि कानपुर नगर के जाजमऊ थाना में 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था, जिस पर कार्यवाही के बाद एमपी/एमएलए कोर्ट, कानपुर नगर ने पूर्व विधायक सहित पांच लोगों को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। सजा से इरफान सोलंकी की विधायकी खत्म हो गई। इस सजा के खिलाफ पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की तथा अपील लंबित रहने तक जमानत पर रिहाई की मांग की।

दूसरी ओर राज्य सरकार ने सजा को उम्रकैद में तब्दील करने के लिए अपील दाखिल की। विधायक के अधिवक्ता ने नज़ीर फातिमा के बयानों में विरोधाभास का दावा करते हुए कहा है कि राजनीतिक रंजिश के कारण उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है जबकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इरफान घटना के समय मौके पर मौजूद थे। पूर्व विधायक इस समय महराजगंज जेल में निरुद्ध हैं।

यह भी पढ़ें- Lucknow News : दो मिनट में तुम्हारी प्रधानी निकाल भेज दूंगा जेल...

ताजा समाचार

Kanpur Crime: कमलेश फाइटर पर जल्द होगी गैंगस्टर की कार्रवाई...जेल में बंद है आरोपी
ट्रेलर देखा होगा अब पिक्चर ही देखोगे...कानपुर में सपा नेता सम्राट विकास यादव को फोन पर मिली धमकी, Audio वायरल
मुरादाबाद: नदी पार करते हुए बह गईं सात महिलाएं, दो लापता, पांच को ग्रामीणों ने बचाया
Unnao Crime: युवक को चाकू घोंपकर किया घायल...झोंका फायर, एसपी ऑफिस से 500 मीटर दूर हुई वारदात से मचा हड़कंप
Unnao Crime: खेत में नरकंकाल मिलने से फैली सनसनी...फोरेंसिक टीम ने जांच कर एकत्र किए साक्ष्य
मुरादाबाद: गर्लफ्रेंड के शौक पूरे करने के लिए बने ऑटो लिफ्टर, पुलिस ने दबोचे दो शातिर चोर