बहराइच: खाद के स्टॉक में मिला अंतर तो लाइसेंस किया निलंबित
एसडीएम के साथ कृषि विभाग की टीम ने की जांच
कैसरगंज/बहराइच, अमृत विचार। जिले के बरखुरद्वारापुर में संचालित खाद की दुकान का मंगलवार को एसडीएम और अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया। स्टॉक और गोदाम में उपस्थित खाद में खामियां मिली। जिस पर दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
कैसरगंज तहसील के बरखुरद्वारापुर में संचालित जियाउद्दीन खाद बीज भण्डार का निरीक्षण ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/ उपजिलाधिकारी आलोक प्रसाद द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिला कृषि रक्षा अधिकारी और नायब तहसीलदार ब्रह्मादीन यादव भी उपस्थित रहे।
जांच में दुकान संचालक जियाउद्दीन द्वारा खाद की उपलब्धता और स्टॉक की सही जानकारी नहीं दी गई। पीओएस मशीन से रिकॉर्ड की जानकारी और भौतिक स्टॉक में बड़ी खामियां पाई गईं। निरीक्षण में एनपीके की 61 बोरी, जिंक युक्त सिंगल सुपर फास्फेट की 108 बोरी और डीएपी की 10 बोरी का अंतर मिला।यह अंतर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमों का उल्लंघन है।
उपजिलाधिकारी आलोक प्रसाद ने इन खामियों को गंभीरता से लेते हुए जियाउद्दीन का उर्वरक प्राधिकार पत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सभी सहकारी और निजी उर्वरक दुकानों की हफ्ते में दो बार स्टॉक जांच के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद खाद विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।
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