दंगा पीड़ितों को नौकरी में मिलेगी छूट, 8वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

दंगा पीड़ितों को नौकरी में मिलेगी छूट, 8वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन, उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद पर भर्ती के लिए योग्यता में छूट देने को मंजूरी दे दी है। राज निवास की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के साथ एमटीएस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा से घटाकर आठवीं कक्षा कर दी गई है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र हो जाएंगे। 

अधिकारियों के अनुसार, दशकों से लंबित यह निर्णय उम्मीदवारों के एक बड़े समूह को पद के लिए पात्र बनाकर उन्हें रोजगार पाने में सक्षम बनाएगा। इसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संबंधित विभागों को मानवीय आधार पर मृतक या उम्रदराज आवेदकों के बच्चों को रोजगार प्रदान करने की संभावना तलाशने का भी निर्देश दिया है। एलजी ने राजस्व विभाग द्वारा पहचाने गए शेष आवेदकों के लिए एमटीएस के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण छूट देने का निर्देश दिया। 

राज निवास ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां आवेदकों की मृत्यु हो गई है या उम्र में छूट के बावजूद रोजगार के लिए उम्र सीमा पार कर गई है, विभाग उनके बच्चों में से एक को रोजगार देने के लिए आवेदन पर कार्रवाई करेगा। इसमें कहा गया है कि यह निर्णय उन मामलों की व्यापक समीक्षा के बाद आया है, जिसमें पता चला है कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद कई आवेदकों को रोजगार से वंचित कर दिया गया था। इसमें कहा गया है कि विभिन्न समूहों, जन प्रतिनिधियों, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और पीड़ितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और सभी पात्र आवेदकों पर विचार करने की अपील की थी, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो वृद्ध हो चुके हैं या जिनका निधन हो चुका है। इसके बाद उपराज्यपाल ने संबंधित विभागों को इस मुद्दे को सहानुभूतिपूर्वक देखने और आगे का रास्ता सुझाने का निर्देश दिया था।

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