Jalaun News : डकैत मंगली केवट को उम्र कैद व 3 साथियों को 7 वर्ष की सजा
आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, लगाया गया जुर्माना
जालौन, अमृत विचार। स्पेशल डकैती कोर्ट ने डकैत मंगली केवट सहित 4 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें मंगली केवट को आजीवन कारावास व उसपर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं उसके 3 अन्य साथियों को 7- 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और उन सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय ने बताया कि वर्ष 2004 में उरई कोतवाली से युवक शिवकुमार का अपहरण कर उसके परिजनों से फिरौती की मांगी गई थी। बाद में आटा पुलिस की डकैतों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें अपहृत हुए शिव कुमार को पुलिस ने मुक्त करा लिया था। इस मामले में 24 नवंबर 2004 को अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें विवेचना के दौरान गोधन, राकेश उर्फ रामकेश व मोतीलाल केवट के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। साथ ही अभियुक्त राम मूरत, मालती, मंगली केवट व पप्पू और रामाधार के विरुद्ध भी आरोप पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका 16 सितंबर 2005 को पर न्यायालय ने संज्ञान लिया था।
सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसमें गोधन, राकेश उर्फ रामकेश तथा मोतीलाल व डकैत मंगली केवट को भी दोषी पाया गया था। जबकि इस मामले में राम मूरत, मालती केवट एवं पप्पू और रामाधार को दोष मुक्त किया गया। इस मामले में मंगलवार को डकैत मंगली केवट, गोधन, राकेश उर्फ रामकेश तथा मोतीलाल को सजा सुनाई गई। स्पेशल डकैती कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अवनीश कुमार ने मंगली केवट को आजीवन कारावास के साथा 50 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही गोधन, राकेश उर्फ रामकेश तथा मोतीलाल को 7-7 साल का कारावास और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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