Court's decision : दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया
सुलतानपुर , अमृत विचारः अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में छह साल पूर्व मां के साथ गई 16 वर्षीय किशोरी इलाज कराकर लौटते समय घर छोड़ने के बहाने दुराचार करने के दोषी राजकुमार कश्यप को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता के क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।
एडीजीसी रवींद्र प्रताप सिंह के मुताबिक 19 अगस्त 2018 की घटना में दर्ज हुए केस मे पीडिता के माता ने आरोप लगाया था कि किशोरी का इलाज करा कर लौटते समय दोषी ने उसको घर छोड़ने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुराचार जैसी वारदात को अंजाम दिया और किसी को बताने पर हत्या की धमकी दी। तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर को कोर्ट ने दोषी राजकुमार कश्यप 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया ।
प्रधान पति हत्या मामले में क्लीनचिट पाए छह आरोपियों को कोर्ट ने किया तलब
कुड़वार थाना क्षेत्र के महराजगंज में चार साल पहले प्रधान पति की हत्या के मामले में दर्ज केस में पुलिस द्वारा क्लीनचिट पाए गए छह आरोपियों को न्यायाधीश संतोष कुमार ने 8 नवंबर को अदालत में तलब किया है।
मामला 17 जून 2020 का है, जब वादी रमजान के पुत्र मैनुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में इकबाल उर्फ बालू, गुलाम असगरी समेत 10 लोगों के खिलाफ बलवा, जानलेवा हमला, और हत्या जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। पुलिस की जांच के दौरान मनियारपुर निवासी हासिम, महराजगंज के बिलाल अहमद, एकलाख अहमद, शकील अहमद, रितेश राणा, और हरदासपुर निवासी रोहित तिवारी को क्लीनचिट दी गई, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेजी गई। वादी ने अधिवक्ता रवि शुक्ल के जरिए इन आरोपियों को तलब करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर न्यायाधीश संतोष कुमार ने विचार करते हुए पुलिस की क्लीनचिट पाए सभी छह आरोपियों को तलब किया है। इस मामले की सुनवाई 8 नवंबर को होगी।
पूर्व विधायक संतोष पांडेय के केस में दरोगा की गवाही
लंभुआ के पूर्व विधायक संतोष पांडेय सहित 12 के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी/एमएलए मजिस्ट्रेट की विशेष न्यायालय में बुधवार को लम्भुआ व कोतवाली देहात में दर्ज हुए केस में बुधवार को गवाही दर्ज की गई।
कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में दर्ज हुए केस में प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाने में तैनात अभियोजन गवाह दरोगा अनिल कुमार मिश्र की गवाही दर्ज की गई, जिनसे बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने जिरह की। वहीं, लंभुआ में दर्ज हुए केस में प्रतापगंज चौकी में तैनात प्रभारी चौकी इंचार्ज वर्तमान तैनाती थाना फुर्सतगंज के दरोगा सुरेश कुमार की गवाही विशेष कोर्ट में दर्ज की गई। जिरह के लिए मौका लिए जाने के कारण सुनवाई के लिए कोर्ट ने आठ नवंबर की तारीख नियत की है। लंभुआ पूर्व सपा विधायक संतोष पांडेय व सह आरोपितों पर 4 फरवरी 2022 में दो एफआईआर लंभुआ व कोतवाली देहात थाने में लिखाई गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता प्रभारी रहे बीडीओ संदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व विधायक ने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा की। जिससे आदर्श चुनाव आचार संहिता और कोरोना महामारी के नियमों का उलंघन हुआ ।
जानलेवा हमले में आरोपियों को मिली जमानत
जानलेवा हमले के आरोप में जेल में बंद अमेठी जिले के रामगंज थाने के ग्राम नकछेद का पुरवा, सोनारी निवासी संदीप यादव और सुभाषचंद्र यादव को कोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायाधीश राकेश पांडेय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर की। बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया कि 14 सितंबर की घटना में आरोपियों पर सौरभ यादव को गोली मारने का आरोप था।
पूर्व मंत्री जंग बहादुर के मामले में सुनवाई 29 को
पूर्व मंत्री जंग बहादुर सिंह के खिलाफ हत्या की साजिश मामले में मंगलवार को सिपाही लक्ष्मीकांत से जिरह की कार्रवाई न आने के कारण सुनवाई नही हो सकी। मामले में अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय के मुताबिक 2001 में दर्ज हुए केस में राजकुमार की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक, आरोपियों ने राजकुमार को जबरन अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या की थी। पुलिस जांच के दौरान पूर्व मंत्री और उनके सहयोगी राम विलास की भूमिका हत्या की साजिश में पाई गई थी।
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