सोनभद्र: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, 6 साल बाद आरोपी को मिली सजा

सोनभद्र: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, 6 साल बाद आरोपी को मिली सजा

सोनभद्र, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की एक अदालत में साढ़े छह वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी महेश गोड़ को 20 वर्ष की कठोर कैद और एक लाख 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक ओबरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने ओबरा थाने में दी तहरीर में बताया  था कि 4/5 जून 2018 की रात उसकी 11 वर्षीय नाबालिग बेटी घर में सो रही थी तभी महेश गोड़ घर मे घुस गया और नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। चिल्लाने की आवाज सुनकर जब पति-पत्नी समेत आसपास के लोग पहुंचे तो वह भाग गया। 

इस तहरीर पर पुलिस ने 5 जून 2018 को बलात्कार और पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। दौरान विवेचना विवेचक ने बयान लेने के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद सात गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी महेश गोड़ को 20 वर्ष की कठोर कैद और एक लाख 5 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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