रामपुर: दुष्कर्म को दोषी को 20 साल की सजा, 1.15 लाख का जुर्माना

शादी का झांसा देकर किशोरी से किया था दुष्कर्म

रामपुर: दुष्कर्म को दोषी को 20 साल की सजा, 1.15 लाख का जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पीठासीन अधिकारी रामगोपाल सिंह ने दोषी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 1.15 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 17 वर्ष की पुत्री को बेगमाबाद निवासी अरविंद बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। इसके बाद अरविंद ने उससे शादी भी कर ली थी।

ग्रामीण का कहना था कि  जब उसकी बेटी घर पर आई तब उसने बताया कि आरोपी ने उससे शादी नहीं की बल्कि, दुष्कर्म किया है। इस किशोरी के पिता ने थाने में तहरीर दी। इसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी।

शनिवार को कोर्ट ने अरविंद को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक सुमित कुमार शर्मा ने बताया कि दोषी अरविंद कुमार को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 1.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

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