प्रयागराज : Yeti Narasimhanand के विवादित बयान के खिलाफ याचिका को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश
अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के संबंध में कई याचिकाएं दाखिल हुई है, जिनमें से एक मामले पर लिस्टिंग के बाद बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने मामले को अन्य पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मौजूदा याचिका इटावा के मोहम्मद यूसुफ व अन्य द्वारा दाखिल की गई थी।
याचिका को आपराधिक प्रकृति का मानते हुए कोर्ट ने इसे उपयुक्त क्षेत्राधिकार वाली पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया। याचिका में बताया गया है कि गाजियाबाद निवासी नरसिंहानंद सोशल मीडिया पर गलत धार्मिक बयान देकर देश का माहौल खराब कर रहे हैं। उन्हें विवादित धार्मिक बयान देने से रोकना चाहिए। उनके कार्य संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हैं।
याचिका में यह भी बताया गया है कि उन पर देश के कई थानों में विवादित बयान देने के मामले में मुकदमा दर्ज है, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। याची का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां किसी को भी किसी दूसरे धर्म पर विवादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ऐसे बयान संविधान पर हमला हैं, जिन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
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