Auraiya: बालक की हत्या करने पर दोषी महिला व दो पुत्रों को मिली उम्रकैद की सजा

Auraiya: बालक की हत्या करने पर दोषी महिला व दो पुत्रों को मिली उम्रकैद की सजा

औरैया, अमृत विचार। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सैफ अहमद ने थाना एरवा कटरा क्षेत्र के ग्राम कढ़ैया में आठ वर्ष पूर्व दस वर्षीय बालक संदेश कुमार को  आपराधिक षडयंत्र के तहत अपने घर में ले जाकर हत्या करने के दोषी महिला गंगा देवी व उनके दो पुत्रों महिपाल व जयपाल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। 

अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया ग्राम बर्रू आहार थाना किशनी जिला मैनपुरी निवासी वादी नरेंद्र सिंह यादव ने थाना एरवा कटरा में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें लिखा कि उसकी ससुराल ग्राम कढ़ैया में में स्वर्गीय बारे लाल के यहां है। 06 जून 2016 को उसकी पत्नी बेबी अपने 10 वर्षीय पुत्र संदेश कुमार को लेकर मायके गई थी। 

10 जून 2016 को उसका पुत्र संदेश कुमार दोपहर के समय चचिया ससुर स्वर्गीय शौकीन सिंह के घर गया था। शाम को पता चला कि बालक संदेश की शौकीन के घर में मृत्यु हो गई। वादी ने लिखा कि उसके ससुर व चचिया ससुर के बीच जमीन विवाद को लेकर रंजिश चली आ रही है। वादी ने चचिया सास गंगा देवी पत्नी स्व. शौकीन सिंह व उसके दो पुत्र महिपाल व जयपाल के विरुद्ध पुत्र की हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। 

हालांकि पुलिस ने विवेचना में इन तीनों को निर्दोष मानते हुए अंतिम आख्या कोर्ट में पेश की तथा दो अन्य अभियुक्त मुनीश उर्फ खजांची तथा राखी उर्फ रेखा के विरुद्ध चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट में जब मुकदमे का विचारण हुआ तो वादी की मांग पर अंतिम आख्या वाले तीनों आरोपियों को तलब किया गया। कोर्ट ने पाया कि अंतिम आख्या वाले तीनों आरोपी गंगादेवी व उसके पुत्र महिपाल, जयपाल ने हत्या की है तथा पुलिस चार्जशीट को दोनों आरोपी निर्दोष हैं।

इस पर सत्र न्यायाधीश ने 04 अक्टूबर को निर्णय सुनते हुए मुनीश उर्फ खजांची व राखी उर्फ रेखा को दोषमुक्त कर दिया था तथा महिपाल व जयपाल को दोषी सिद्ध कर जिला कारागार इटावा भेज दिया था। दंड के प्रश्न पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मुकेश कुमार पोरवाल ने तीनों दोषियों को कठोर सजा देने की मांग रखी।

दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे सैफ अहमद ने 75 वर्षीया गंगा देवी व उनके पुत्र महिपाल व जयपाल को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। सभी पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अधिरोपित अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि मृतक संदेश की मां बेबी देवी को अदा करने का भी आदेश दिया।

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