Chitrakoot News: फसल की रखवाली कर रहे किसान की हत्या...कोर्ट ने हत्यारोपी को सुनाई आजीवन कारावास
चित्रकूट, अमृत विचार। रात में फसल की रखवाली कर रहे किसान की हत्या में दोषी व्यक्ति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी। इसे 10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थानांतर्गत रामनगर निवासी रामऔतार पाल ने दो जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता रामआसरे (65) अपने खेत पर बने बोर में रहते थे। दो जून 2022 को सवेरे लगभग साढ़े नौ बजे वहां खेत जोतने गए कल्लू प्रजापति ने देखा कि वह रक्तरंजित अवस्था में खेत में पड़े थे।
सूचना पर वे लोग भी मौके पर पहुंच गए। बताया था कि घटना के एक दिन पहले एक जून की रात पिता से बात होने पर उन्होंने बोर में रहने की बात कही थी। अगले दिन सवेरे मोबाइल में घंटी तो जा रही थी, पर उठ नहीं रहा था। वादी के अनुसार, उसके पिता की हत्या की गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना की और मामले में मृतक के गांव के ही निवासी लक्ष्मण निषाद को गिरफ्तार किया था।
खुलासा करते हुए बताया था कि रामआसरे के खेत में नलकूप था। हत्यारोपी लक्ष्मण निषाद ने नलकूप से खेतों की सिंचाई कराई थी पर भुगतान नहीं कर रहा था। इस पैसे को लेकर लक्ष्मण और रामआसरे के बीच विवाद भी हुआ था।
इसके बाद रात में लक्ष्मण ने खेत में पीटकर रामआसरे की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध लक्ष्मण निषाद को आजीवन कारावास की सजा दी। 10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।