Unnao News: गैंगस्टर को सात साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, पढ़े...

Unnao News: गैंगस्टर को सात साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, पढ़े...

उन्नाव, अमृत विचार। आपराधिक गतिविधियों से आम नागरिकों की नाक में दम करने वाले गैंग लीडर पर फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्रवाई को कोर्ट ने सही ठहराया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने उसे 7 साल की कैद व 5 हजार जुर्माना अदा करने के आदेश दिये हैं। 

बता दें कि फतेहपुर चौरासी थानांतर्गत तकिया निगोही गांव निवासी सुरेश पर गैंग बनाकर लोगों को धमकाने व आपराधिक गतिविधि से धन अर्जन करने पर 22 दिसंबर-2006 को फतेहपुर चौरासी थाना के तत्कालीन एसओ शिव बालक की तहरीर पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

आईओ एके राय ने आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र कर 29 मार्च-2007 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से केस कोर्ट में विचाराधीन था।

मुकदमे की अंतिम सुनवाई में एडीजे शिप्रा आर्य ने शासकीय अधिवक्ता हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलील व पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्य के आधार पर सुरेश को सात साल की सजा सुनाई है।

 

ताजा समाचार

Kanpur: विकास दुबे से बड़ा कांड करूँगा...बिल्डर की थार पर फायर करने वाले गैंगस्टर ने पुलिस को दिया गच्चा, हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर ले आया स्टे
Goa से हनीमून मनाकर लौटे युवक का कमरे में मिला शव: कानपुर में 12 दिन पहले हुई थी शादी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई सामने...
संभल : कार्रवाई की आपाधापी में बिजली विभाग ने मृतक पूर्व सांसद बर्क के नाम लिख दिया पत्र
संभल : सांसद बर्क ने नहीं जमा किये जुर्माने 1 करोड़ 91 लाख तो जारी होगी आरसी
अमरोहा : फैक्ट्री में घुसकर मैनेजर को मारी गोली, तीन आरोपी गिरफ्तार
Raebareli News : लोडर की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति समेत तीन की मौत