सुलतानपुर: किशोरी से दुराचार के दोषी को 20 साल की कैद, लगा इतने का जुर्माना

सुलतानपुर: किशोरी से दुराचार के दोषी को 20 साल की कैद, लगा इतने का जुर्माना

सुलतानपुर, अमृत विचार। जिले के बल्दीराय थानाक्षेत्र के एक गांव में दो साल पूर्व बकरी चरा रही आठ वर्षीय नाबालिग किशोरी से दुराचार करने के आरोपी मुकेश पासी को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार ने शनिवार को 20 साल की कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया है। 

गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराकर छेल भेजा था जिसकी सजा के बिन्दु पर दोषी को जेल से तलब कर शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। एडीजीसी सीएल द्विवेदी  के मुताबिक 10 सितंबर 2022 की घटना में दर्ज  हुए केस मे पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने बकरी चराने गई उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया था। 11 सितंबर 2022 को तहरीर पर  केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ  मुकदमे के दौरान पेश किए  गये छह गवाहों  के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाकर करनी की सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

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