अदालत का फैसला : दुष्कर्म मामले में युवक दोषी करार
अयोध्या, अमृत विचार। नौकरी दिलाने का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रदीप कुमार सिंह की अदालत से हुआ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय तथा सतीश देवरस ने बताया कि कोतवाली नगर की एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी को अरविंद रावत ने नौकरी लगवाने का झांसा दिया और उसे अपने साथ लेकर गया। आरोप था कि कि इस दौरान उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी रिपोर्ट पीड़िता की मां ने अपहरण की धारा में दर्ज कराई थी।
पीड़िता की बरामदगी के बाद मामले में दुष्कर्म की धारा की बढ़ोतरी की गई। विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। आरोपी दोष सिद्ध पूर्व से ही जेल में है, सुनवाई के लिए उसे जेल से तलब किया गया था। दोषी पाने के बाद कोर्ट ने उसे फिर जेल भेज दिया