बलरामपुर: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को 7 वर्ष की कैद, 50 हज़ार रुपए का अर्थदण्ड

बलरामपुर: आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को 7 वर्ष की कैद, 50 हज़ार रुपए का अर्थदण्ड

बलरामपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई है। जिला जज ने दोषी को 50 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है। 

कोतवाली उतरौला में जिला सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर निवासी मोहन लाल ने मुकदमा लिखने का प्रार्थना पत्र 12 अक्टूबर 2018 को दिया था। आरोप लगाया था कि कोतवाली उतरौला के ग्राम बामशील निवासी अयोध्या से  बेटी सरोज देवी का विवाह 12 वर्ष पहले किया था।

अयोध्या और सरोज की11 अक्टूबर 2018 की रात में लड़ाई हुई थी, सुबह फोन आया कि सरोज की मौत हो गई है।  पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा लिखा। जांच के बाद विवेचक अयोध्या के खिलाफ़ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

सत्र परिक्षण के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने 5 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद जिला जज ने अयोध्या को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार देते सज़ा सुनाई। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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