बदायूं: उपभोक्ता फोरम ने किया आदेश, परिवादी को दो लाख रुपये दे डाक विभाग
बदायूं, अमृत विचार। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने परिवादी का वाद स्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है कि विपक्षीगण डाक अधीक्षक बदायूं, पोस्ट मास्टर जनरल बरेली और निदेशक डाक जीवन बीमा निदेशालय, दिल्ली परिवादी को छह प्रतिशत ब्याज के साथ दो लाख रुपये देने का आदेश दिया है। परिवार प्रस्तुत करने की तिथि से निर्णय तक छह प्रतिशत ब्याज के साथ दो लाख रुपये के अलावा तीन हजार रुपये अन्य खर्च देने को कहा है।
बिसौली क्षेत्र के गांव बाकरपुर निवासी कौशल किशोर ने एक परिवाद 16 जनवरी 2018 को दायर करते हुए बताया कि परिवादी की पत्नी ने विपक्षी गण से वर्ष 2013-14 में दो लाख रुपये की डाक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी। जिसकी मासिक किश्त 790 रुपये पत्नी द्वारा नियमित रूप से जमा की जाती थी। 22 अप्रैल 2016 को सर में दर्द होने के बाद परिवादी की पत्नी की मौत हो गई।
तब परिवादी से बिसौली उप डाक के लोगों ने हस्ताक्षर करा लिए कि पत्नी की मौत पर बीमा दावे का शीघ्र निस्तारण कर दिया जाएगा। जो बाद में एक पत्र के माध्यम से परिवादी को पता चला कि उनके दिए आवेदन पत्र को विपक्षी द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता जियाउर्रहमान समी के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत कराया। तब उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य अनीता ने वादी और विपक्षी पक्ष की दलील सुनने के बाद निर्णय दिया कि विपक्षीगण परिवादी को परिवाद दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज के साथ दो लाख रुपए का भुगतान करे।