Unnao News: साली की हत्या कर लूट करने वाले जीजा को अजीवन कारावास...कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
उन्नाव, अमृत विचार। जेवर खरीदने ससुराल से मायके आई विवाहित साली की हत्या कर रूपये लूट कर भागने वाले जीजा को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। उसके इस कृत्य के लिए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास के साथ 17 हजार रुपये बतौर जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
लखनऊ जनपद के थाना माल अंतर्गत आदमपुर गांव निवासी संतराम पुत्र भगवानदीन ने आठ अक्टूबर 2021 को माखी थाना में करीमाबाद गांव निवासी साढू गौरीशंकर पर अपनी पत्नी माया की हत्या का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी का आरोप था कि उसकी शादी नौ साल पहले माया पुत्री गजराज निवासी ग्राम माखनखेड़ा थाना कासिमपुर जिला हरदोई से हुई थी।
छह अक्टूबर 2021 को पत्नी घर से जेवर खरीदने के लिए करीब 15 हजार रुपये लेकर मायके गई थी। सात अक्टूबर 2021 को उसकी पत्नी से बात हुई तो उसने बताया हुई थी तो उसने बताया कि वह जीजा गौरीशंकर के साथ जेवर खरीदने गई है। शाम को घर लौट आयेगी। रात को आठ बजे उसने फिर पत्नी से संपर्क किया लेकिन बात नहीं हो सकी थी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी जीजा गौरीशंकर की तलाश शुरू कर दी। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने आरोपी पकड़ कर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी साली माया के पास 13 हजार 500 रुपये थे। जो वह जेवर खरीदने के लिए लाई थी। उसने सुनसान जगह देखकर वह रूपए उससे लूट लिए और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसी रूपयों से उसने बाइक की किस्त भी जमा कर दी ।
पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। सर्विलांस सेल की मदद से मुकदमें की विवेचना तत्कालीन एसएचओ राजकुमार नेे आरोपी की लोकेशन व सीडीआर डिटेल को आरोप पत्र में शामिल करते हुए 6 जनवरी 2022 को चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की दलीलों के आधार पर एडीजे मो. असलम सिद्दकी ने गौरीशंकर को आजीवन कारावास के आदेश सुनाए।