अदालत का फैसला : बच्चियों की हत्या में दोषी महिला को आजीवन कारावास

कोर्ट ने लगाया 50 हजार रुपए अर्थदंड 

अदालत का फैसला : बच्चियों की हत्या में दोषी महिला को आजीवन कारावास

सुलतानपुर, अमृत विचारः अमेठी जिले के थाना क्षेत्र मुसाफिरखाना के पूरे मेहरबान तेजगढ़ में छह साल पूर्व आपसी विवाद में दो बच्चियों को कुएं में धकेलकर हत्या करने की दोषी महिला बिट्टन को जिला जज जय प्रकाश पांडेय ने शुक्रवार को जेल से तलब कर आजीवन कारावास की सजा सुनाकर कारागार भेज दिया। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी ठोका है। जिसमें से 70 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति मृतक के पिता को देने का आदेश भी दिया गया है। 

एडीजीसी मनोज दूबे के मुताबिक घटना अमेठी के मुसाफिरखाना क्षेत्र में छह साल पहले हुई थी। पूरे मेहरबान तेजगढ़ के चंद्रशेखर यादव ने दो अप्रैल 2018 को मुकदमा दर्ज कराया था । चन्द्रशेखर यादव की भतीजी बिट्टन मायके में ही रहती थी। इसको लेकर घरवाले आपत्ति करते थे कि उसे ससुराल में रहना चाहिए। आरोप था कि बिट्टन वादी की दो बेटियों साक्षी व लकी को बहला फुसलाकर ले जाकर गांव के बाहर स्थित कुएं में धकेल दिया और खुद भी कूदकर चिल्लाने लगी। शोर पर गांव वालों ने आकर उसे निकाला तो उसके पिता राम लगन गौरीगंज अस्पताल ले गए।

बच्चियों के न मिलने पर परिवारजन दोबारा कुएं पर गए। वहां बेटी का चप्पल पड़ा था। संदेह होने पर कुएं के लोहे का कांटा डालकर खोज की गई तो दोनों बच्चियों का शव मिला। पुलिस ने बिट्टन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा। चाचा-चाची व गांव वालों ने बिट्टन को हत्या का दोषी बताते हुए गवाही दिया था। शुक्रवार को दोषसिद्ध महिला आरोपी बिट्टन को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर कोर्ट ने उसकी करनी की सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।

जानलेवा हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार अदालत ने जानलेवा हमले के  आरोप में दर्ज केस में थाना क्षेत्र अमेठी के सिलोखर निवासी आरोपी अरूण कुमार सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक मामला 18 मई  2019 का है, जब अरुण सिंह और एक अन्य आरोपी पर पुत्तीलाल गुप्ता पर जानलेवा हमले का आरोप लगा था। गिरफ्तारी  से बचने के लिए आरोपी ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी ।

अर्जी पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। दूसरी ओर, अरूण कुमार सिंह के वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी में कोई ठोस प्रमाण नहीं है और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दिया।

राहुल गांधी पर समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में सुनवाई 7 को

 विशेष समुदाय पर  11 साल पूर्व अभद्र टिप्पणी के मामले में आरोपी विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में शुक्रवार को परिवादी के गवाह के न आने के कारण सुनवाई टल गई। परिवादी मोहम्मद अनवर का बयान दर्ज किया जा चुका है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख सात अक्टूबर की नियत की है।

परिवादी मोहम्मद अनवर ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया है कि इन्दौर जिले में 24 अक्टूबर 2013 को एक चुनावी जनसभा को सम्बोधित करते हुए राहुल गांधी ने  समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आरोप है कि साल 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित मुसलमान युवकों का पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आईएसआई से सम्पर्क होने का बयान राहुल ने दिया था।