1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टेलीकॉम कंपनियों के नियम! जाने क्या होंगे बदलाव

1 अक्टूबर से बदल जाएंगे टेलीकॉम कंपनियों के नियम! जाने क्या होंगे बदलाव

लखनऊ, अमृत विचारः टेलीकॉम क्षेत्र में एक अक्टूबर से कई सारे महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है। यह नए नियम ग्रहाकों के लिए काफी फायदेमंद होने वाले हैं। इससे ग्राहकों के लिए यह जानना काफी आसान हो जाएगा कि उनके एरिया में कौन सी मोबाइल सेवा—2G, 3G, 4G या 5G उपलब्ध है। नए नियमों के तहत सभी टेलीकॉम कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। जिससे ताकि ग्राहक जरूरत के अनुसार सही सेवा का चयन कर सकें।

कई बार एक ही कंपनी अपने यूजर काउंट के अनुसार किसी शहर में 5-G सेवा दे सकती है तो किसी छोटे शहर में 2G सेवा ही दे रही होगी। आपको बता दें कि कंपनियां अपनी दी जा रही 2जी, 3जी, 4जी या 5जी की सेवा की कोई भी सार्वजनिक जानकारी नहीं देती थी, लेकिन अब टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सेवा की गुणवत्ता से जुड़े मानकों की जानकारी अपनी वेबसाइट पर देनी होगी।

1 अक्टूबर से होंगे कई बदलाव

-1 अक्टूबर से संचार के लिए केवल सुरक्षित URL और OTP लिंक वाले मैसेज ही भेजे जा सकेंगे। 
-TRAI ने 30 सितंबर तक 140 सीरीज से शुरू होने वाले सभी टेलीमार्केटिंग कॉल को डिजिटल लेजर प्लेटफार्म (DLP) पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, जिससे उनकी निगरानी करना सरल हो सके।

यह नए नियम यूजर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे उन्हें यह जानने में आसानी होगी कि कौन-सी सेवा उनके क्षेत्र में उपलब्ध है और उनके क्षेत्र में किस कंपनी की सेवा बेहतर है। इससे न केवल ग्राहकों को सही जानकारी मिलेगी, बल्कि टेलीकॉम कंपनियों को भी अपने नेटवर्क को सुधारने और ग्राहकों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने का अवसर मिलेगा.

ऑनलाइन सेवाओं को लेकर दिए निर्देश

TRAI ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें उसने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनी ऑनलाइन सेवाओं को सुधारने के लिए कहा है। इसके तहत मोबाइल टेलीफोन सेवा नियम 2009, वायरलेस डेटा गुणवत्ता नियम 2012 और ब्रॉडबैंड सेवा नियम 2006 को एक साथ लाया गया है। यह नया नियम एक अक्टूबर से प्रभावी होगा।

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