दुष्कर्म पीड़िता पर एसिड फेंकने वाले आारोपित को 10 साल की कैद : समझौते से मना करने पर फेंका था तेजाब

 दुष्कर्म पीड़िता पर एसिड फेंकने वाले आारोपित को 10 साल की कैद : समझौते से मना करने पर फेंका था तेजाब

अमृत विचार, मुरादाबाद। जिले में  मुरादाबाद में दुष्कर्म पीड़िता पर एसिड अटैक के मामले में अदालत ने गुरुवार को दोषी पाते हुए आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये की अर्थदंड भी लगाया है। दुष्कर्म के मुकदमें में समझौता करने से इनकार करने पर आरोपी ने वारदाता को अंजाम दिया था।

कटघर थाना क्षेत्र के निवासी तबस्सुम ने थाना क्षेत्र के लाल नगरी निवासी शारिक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी के खिलाफ मुदकमा दर्ज कराने के बाद आरोपी बौखला गया। वह पीड़िता को मुकदमा वापस करने की धमकी देने लगा। इसी बची पीड़ितों को अरोपी ने कई बार धमकी दी। 28 फरवरी 2024 को पीड़िता घर थी। इसी दौरान मुकदमा वापस करने से इनकार पर आरोपी शारिक ने योजनाबद्ध तरीके से पीड़िता पर तेजाब से हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल हुई थी।

इसके बाद पीड़िता ने मामले में अगले दिन आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के 7 माह बाद कोर्ट ने गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया है। शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पत्रावली व मौजूद साक्ष्यों के आधार पर  ए.डी.जे.04 रेशमा चौधरी की अदालत ने अभियुक्त शारिफ को दोष पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। उन्होंने बताया है कि मामले में पीड़िता, चिकित्सक और अन्य लोगों को गवाई कराई गई थी