बलरामपुर: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, लगा इतने का जुर्माना

बलरामपुर: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, लगा इतने का जुर्माना

बलरामपुर, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश भारद्वाज ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 30 हज़ार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है। थाना पचपेड़वा के ग्राम मनोहरपुर निवासी मायादेवी ने 11 सितम्बर 2020 को प्रार्थना पत्र दिया था। 

आरोप लगाया था कि ग्राम गांवरिया निवासी दिनेश कुमार ने 6 सितम्बर 2020 को पति परशु राम को मारा पीटा जिससे उनकी इलाज़ के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू की। जांच के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परिक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने दिनेश कुमार को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थ दण्ड में से 25 हज़ार रुपया मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है।

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