नैनीताल: कोर्ट ने आरटीओ को जू के लिए 4 इलेक्ट्रिक वाहनों के परमिट जारी करने के दिए निर्देश

नैनीताल: कोर्ट ने आरटीओ को जू के लिए 4 इलेक्ट्रिक वाहनों के परमिट जारी करने के दिए निर्देश

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के लिए वाहनों के परमिट जारी करने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने नगर पालिका के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए इंडिया होटल से जू रोड तक चार इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति दी है।

कोर्ट ने बाकि वाहनों को जू के लिए प्रतिबंधित किया है। मामले के अनुसार पूर्व में दायर एक जनहित याचिका में नगर पालिका ने प्रार्थनपत्र देकर कहा कि कोर्ट के आदेश पर नैनीताल शहर के लिए आरटीओ के द्वारा नए परमिट जारी नही किए जा जाएंगे। जू के लिए जो वाहन लगे हुए थे उनका परमिट समाप्त हो गया है।

अब नगर पालिका इलेक्ट्रिक वाहन  चलाने के लिए टेंडर आवंटित करना  चाह रही है लेकिन कोर्ट के आदेश पर आरटीओ ने नैनीताल शहर के लिए नए टैक्सी वाहनों के परमिट पर पाबंदी लगा दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जू के लिए चार इलेक्ट्रिक वाहनो के परमिट जारी करने के निर्देश आरटीओ को दिए हैं। साथ मे कोर्ट ने कहा कि शहर के हर डस्टबिन की नियमित सफाई करें। शहर बहुत सुंदर है।  इसकी आबरू बचाना हमारे हाथों में है।