बरेली: पूर्व सभासद समेत तीन लोगों को 3 साल की सजा, किशोरी से छेड़छाड़ मामले में सुनाया फैसला
बरेली, अमृत विचार: घर में घुसकर किशोरी (16) के साथ छेड़छाड के आरोपी पूर्व सभासद शेखरपाल, गंजा उर्फ राकेश उर्फ वीरेंद्र और जगीरा उर्फ राकेश को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट रामानंद ने प्रत्येक को 3-3 वर्ष सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना बारादरी में तहरीर देकर बताया था कि कुछ दिनों से फाल्तूनगंज निवासी कालीबाड़ी का पूर्व सभासद शेखर पाल, जगीरा और वीरेंद्र घर के सामने शराब पीते और पेशाब करते और पुत्री के लिए गलत बातें कहते।
कई बार शहामतगंज पुलिस चौकी पर शिकायत की मगर आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनका हौसला बढ़ता गया। 24 जुलाई 2014 रात 9:30 बजे आरोपियों ने घर में घुसकर बेटी से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर मारपीट की। आरोपियों ने तमंचा तानकर जान से मारने की धमकी दी। शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाह पेश किए।
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