रामपुर : बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 26 दिन में सुनाया फैसला
कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
रामपुर, अमृत विचार। साढ़े पांच वर्ष की बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला बिलासपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है।
पीड़िता का पिता फैक्ट्री में काम करता है। वह फैक्ट्री में बने मकान में अपने परिवार के साथ रहता है। सात अगस्त की दोपहर वह घर में सो रहा था। उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। तभी बेटी के रोने की आवाज सुनकर पत्नी उसके पास और पति को जगाया। इसके बाद दंपति अपने कमरे के ऊपर बने कमरे में गए तो देखा कि बच्ची कमरे में थी और आरोपी अश्वनी भी खड़ा था। अश्वनी ने बच्ची के साथ गलत काम किया था। दंपति को देख आरोपी फरार हो गया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अश्वनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
पुलिस ने विवचेना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को न्यायिक अधिकारी रामगोपाल सिंह ने दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट में 27 अगस्त को आरोप पत्र दाखिल किए गए थे। मात्र 12 तारीखों में ही फैसला आ गया और 26 दिन में ही दोषी को सजा हो गई।
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