बरेली: दुकानदार की हत्या की कोशिश में दो को उम्रकैद

स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सुनाया फैसला

बरेली: दुकानदार की हत्या की कोशिश में दो को उम्रकैद

बरेली, अमृत विचार। चार साल पहले सौदा उधार न देने पर दुकानदार के सिर पर तबल से वार कर हत्या की कोशिश के मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने शेरगढ़ के गांव बैरम नगर निवासी आरिफ सलमानी और हनीफ सलमानी को परीक्षण में दोषी पाया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी रकम घायल कृपाल सिंह को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह ने थाना शेरगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि 8 अक्टूबर 2020 को शाम अपने भाई कृपाल की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान मोहल्ले के आरिफ सलमानी और हनीफ सलमानी ने उधार में सौदा मांगी। भाई ने मना किया तो आरिफ ने गालीगलौज की और घर से तबल लेकर आया और सिर पर वार कर दिया। हनीफ ने लाठी से वार किया, जिससे बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। सरकारी वकील दिगम्बर पटेल व सौरभ तिवारी ने तर्क दिया कि मुल्जिमों ने मात्र सौदा उधार न देने पर इतना गम्भीर अपराध कर दिया। छोटी सी बात पर हत्या की कोशिश करने के आरोपियों को सजा में कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। मुल्जिमों को कानून का डर नहीं है। अधिकतम दंड दिया जाए ताकि समाज में अच्छा संदेश जाए और समाज भय मुक्त वातावरण में रह सके। शासकीय अधिवक्ता ने नौ गवाह पेश किये।