Auraiya News: घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी को पांच वर्ष की कैद...कोर्ट ने 25 हजार जुर्माना भी लगाया

 Auraiya News: घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़खानी के दोषी को पांच वर्ष की कैद...कोर्ट ने 25 हजार जुर्माना भी लगाया

औरैया, अमृत विचार। थाना दिबियापुर क्षेत्र में करीब छह वर्ष पूर्व रात्रि में घर की दीवाल फांदकर किशोरी के साथ बुरी नियत से छेड़खानी करने के दोषी मंदीप उर्फ छोटे लल्ला को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह ने पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो मृदुल मिश्रा ने बताया कि थाना दिबियापुर में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने लिखा कि 03 मई 2018 की रात करीब 11-30 बजे मंदीप उर्फ छोटे लल्ला वादी के घर की दीवाल फांदकर अन्दर घुस आया तथा चारपाई पर सो रही पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। 

उसकी 17 वर्षीया पुत्री पीड़िता के चिल्लाने पर अभियुक्त जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पुलिस ने घर में घुसकर किशोरी के साथ  छेड़खानी करने का मुकदमा पंजीकृत किया व विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) मनराज सिंह की कोर्ट में चला व गत दिवस इस पर निर्णय सुनाया गया। 

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो) मृदुल मि ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को कठोर सजा से दंडित करने की बहस की।वहीं बचाव पक्ष के वकील ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोषी मंदीप उर्फ छोटे लल्ला निवासी अजमतपुर (दिबियापुर) को कुल 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। उस पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। 

अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध में बिताई गई जेल की अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाएगी। प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को देय होगी। सजा पाए दोषी को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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