अदालत का फैसला : दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, न्यायालय ने लगाया 12 हजार अर्थदंड

अदालत का फैसला : दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, न्यायालय ने  लगाया 12 हजार अर्थदंड

बलरामपुर अमृत विचार। दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी के ऊपर ₹12000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है।

बताते चलें कि दिनांक 6 अगस्त 2017 को वादी द्वारा थाना पचपेड़वा पर दी गई तहरीर के आधार पर घर में घुसकर वादी की पुत्री के साथ दुष्कर्म करने व जाने से मारने की धमकी देने के आधार पर विपक्षी नसीम पुत्र चिनगूद निवासी खदगौरा थाना पचपेड़वा बलरामपुर के विरुद्ध थाना पचपेड़वा मे मुकदमा पजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना निरीक्षक अभिषेक कुमार सिरोही द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोग की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी  सर्वेन्द्रनाथ एवं पचपेड़वा पुलिस ने की। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों तथा पैरवी के आधार पर न्यायालय  बलरामपुर द्वारा धारा 376, 506 भादवि के अपराध में अभियुक्त नसीम पुत्र चिनगूद निवासी को10 वर्ष का सश्रम कारावास व 12,000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें- अमेरिका में सिक्खों पर आपत्तिजनक बयान का मामला : भाजपा कार्यकर्ताओ ने राहुल गांधी का फूंका पुतला

 

ताजा समाचार

Unnao: एआरटीओ प्रवर्तन को पाकिस्तान के नम्बर से आई कॉल, फोन करने वाले ने कहा ये...सुनकर सहमे अधिकारी, जानिए पूरा मामला
Kanpur: एपी फैनी जमीन मामला: सलीम बिरयानी ने खोले कई गहरे राज; सफेदपोश समेत 12 नाम उजागर
चेतावनी बिंदु के पास पहुंच रहा है गंगा का जलस्तर : विधायक और डीएम ने 150 बाढ़ पीड़ियों को बांटी राशन सामग्री
100 से अधिक लोगों को मकान खाली करने की नोटिस : खलिहान और रास्ते की जमीन पर मकान बनाने का आरोप
Jalaun: जुआ खिलवाने में थानाध्यक्ष और 2 सिपाही निलंबित; 17 जुआरी भी गिरफ्तार, इतने लाख रुपये बरामद...
लखीमपुर खीरी: भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई ने तमंचे से खुद को गोली से उड़ाया