प्रयागराज: लड़कियों को ताइक्वांडो और जूडो-कराटे सिखाने की मांग वाली याचिका खारिज

प्रयागराज: लड़कियों को ताइक्वांडो और जूडो-कराटे सिखाने की मांग वाली याचिका खारिज

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक और जूनियर प्राथमिक कक्षाओं यानी एक से आठ तक की कक्षाओं में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए ताइक्वांडो, जूडो-कराटे कोर्स को नियमित पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में केवल सामान्य कथन कहे गए हैं। 

लड़कियों के लिए स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ जीने के लिए आत्मरक्षा के लिए ताइक्वांडो और जूडो-कराटे जैसे कोर्स सीखना आवश्यक बताया गया है, जिससे वह अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकें। कोर्ट ने यह भी देखा कि याची ने इस संदर्भ में 2 मई 2024 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उसके 15 दिनों के भीतर मौजूदा याचिका दाखिल कर दी। याचिका बिना किसी शोध के सामान्य उद्देश्यों के साथ दाखिल की गई है। अतः प्रयागराज निवासी शालिनी अग्रवाल द्वारा दाखिल जनहित याचिका को आधारहीन मानते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने खारिज कर दिया।

यह भी पढ़ें: प्रयागराज: 4 हजार करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के आरोपियों की याचिकाएं खारिज